आजमगढ़। डीएवी पीजी कॉलेज में वेतन और एरियर से संबंधित दो मामलों में लापरवाही बरतने के कारण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ने कॉलेज के प्राचार्य, कार्यालय अधीक्षक और वेतन लिपिक का अप्रैल 2025 का वेतन रोकने का निर्देश जारी किया है। साथ ही दो दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया है।
शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज ने एक पत्र जारी कर डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंधक व प्राचार्य को प्रयोगशाला सहायक सुरेंद्र लाल और पुस्तकालय सहायक अभय कुमार श्रीवास्तव के वेतन व एरियर से संबंधित मामले में दिशा-निर्देश जारी किए थे।
प्रयोगशाला सहायक सुरेंद्र लाल नौ मई 2017 से 19 सितंबर 2017 और पुस्तकालय सहायक अभय कुमार श्रीवास्तव 10 मई 2012 से आठ मार्च 2016 तक कार्य नहीं किया, फिर भी इस अवधि का वेतन व एरियर भुगतान का दावा किया गया।
शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति कॉलेज प्रशासन द्वारा की गई थी और उनके वेतन भुगतान के लिए विभिन्न रिट याचिकाओं व अदालती आदेशों के आधार पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी की ओर से भुगतान व समायोजन किया गया।
प्राचार्य और प्रबंधक को संयुक्त हस्ताक्षर के साथ वेतन देयक प्रस्तुत करने और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, पिछले तीन महीनों से कॉलेज प्राचार्य की ओर इस मामले में लापरवाही बरती जा रही थी।
इसे गंभीरता से लेते हुए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, डॉ. ज्ञान प्रकाश वर्मा ने 21 अप्रैल 2025 को पत्र जारी कर प्राचार्य, कार्यालय अधीक्षक और वेतन लिपिक का अप्रैल 2025 का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही, इसकी जानकारी शिक्षा निदेशक, प्रयागराज को भी भेजी गई है।