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प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

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आजमगढ़। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस आरोपी से मिलकर उसे बचाने का प्रयास कर रही थी। सुनवाई के दौरान यह मामला पकड़ में आने पर अपर जिला जज प्रथम ने प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसपी, डीआईजी और डीजीपी को पत्र लिखा है। कोर्ट के इस आदेश से पुलिस महकमे में हड़कंप है।
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मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 20 साल की युवती से सुनील कुमार नामक युवक ने पांच फरवरी 2020 को दुष्कर्म किया था। शिकायत करने पर आरोपी ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। जब परिवार के लोगों को जानकारी हुई तो थाने जाने लगे। इस दौरान आरोपी सुनील अपने अन्य लोगों के साथ पहुंचकर घरवालों को धमकी दी। बावजूद इसके परिवार के लोगों ने थाने में केस दर्ज कराया। मुकदमा लिखने के बाद मामले की विवेचना करने वाले प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर राजेश कुमार ने मुकदमे से दुष्कर्म की धारा ये कहते हुए हटा दिया था कि दुष्कर्म के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज प्रथम ने प्रभारी निरीक्षक को दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसपी, डीआईजी और डीजीपी को आदेश दिया है।
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