चेक बाउंस के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-11 नीतिका राजन ने दोषी अनुज अग्रवाल को एक वर्ष के साधारण कारावास व 90 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया।
सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी बृजेश कुमार दुबे ने मुकदमा दाखिल किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शहर कोतवाली क्षेत्र के गुरुटोला कटरा निवासी आरोपी अनुज अग्रवाल को दोषी करार दिया।
अदालत ने आदेश दिया कि दोषी से वसूले जाने वाले अर्थदंड में से 89 लाख रुपये वादी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएं। शेष राशि सरकार के खाते में जमा की जाए। इसके अलावा अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।