आजमगढ़। विद्युत निगम में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2024-25 में पंजीयन के बाद डिफॉल्टर हुए उपभोक्ताओं को बिल जमा करने का एक और मौका दिया है। पंजीयन कराने के बाद डिफॉल्टर हुए उपभोक्ता 31 जुलाई तक बकाया जमा कर सकते हैं।
विद्युत निगम डिफाल्टर हुए उपभोक्ताओं को दो श्रेणी में रखा है। कुछ वे उपभोक्ता है, जिन्होंने एकमुश्त बकाया जमा करने के लिए पंजीकरण कराया और उसके बाद भी जमा नहीं किया। दूसरे वे जिन्होंने किश्तों में भुगतान करने के लिए पंजीकरण कराया था लेकिन पूरी किश्त जमा नहीं की। इस तरह डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को निगम की तरफ से एक और मौका दिया गया है। तय तिथि के अंदर उपभोक्ता किसी भी उपकेंद्र, विभागीय खंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर (बिलिंग एजेंसी) के माध्यम से बकाया जमा कर सकते हैं। विभागीय वेबसाइट पर भी बिल भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है।
00
ओटीएस में पंजीयन कराने वालों को छूट देने की तैयारी की गई है। तीन चरणों में बिजली विभाग की तरफ से ओटीएस का संचालन हुआ था। उसमें काफी लोगों ने छूट का लाभ उठाया था। पंजीयन कराकर किसी करण न जमा करने वाले वितरण खंड कार्यालयों पर कैंप में जमा कर सकते हैं। इसके बाद भी जमा न करने पर छूट की राशि उनके मूल धनराशि में जोड़ दी जाएगी। इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। - घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।