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Azamgarh News: बिजली बिल राहत योजना का एक से मिलेगा लाभ

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आजमगढ़। शासन की मंशा के अनुरूप जिले में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 लागू की जा रही है। डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि यह योजना एक दिसंबर से अगले साल 28 फरवरी तक संचालित होगी।
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योजना का लाभ एलएमवी-एक (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट तथा एलएमवी-दो (वाणिज्यिक) एक किलोवाट भार श्रेणी के नेवर पेड (31 मार्च 2025 तक का संयोजन) और लॉन्ग अनपेड (अंतिम भुगतान 31 मार्च 2025 अथवा इससे पूर्व) उपभोक्ताओं को मिलेगा।
इसके साथ ही, बिजली चोरी से संबंधित सभी प्रकरणों में भी राजस्व निर्धारण पर छूट प्रदान की जाएगी। यदि उपभोक्ता अपना बकाया एकमुश्त भुगतान करते हैं, तो उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। यह छूट तीन चरणों में मिलेगी। पहला चरण (एक से 31 दिसंबर 2025) जिसमें मूलधन पर 25 प्रतिशत छूट, दूसरा चरण (एक-31 जनवरी 2026) मूलधन पर 20 प्रतिशत छूट, तीसरा चरण (एक से 28 फरवरी 2026) मूलधन पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगा।
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उन्होंने बताया कि उपभोक्ता चाहें तो अपने बकाया बिल 500 या 750 रुपये के आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। वहीं बिजली चोरी मामलों में निर्धारित राजस्व पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट अनुमन्य की गई है। जिलाधिकारी ने योजना का प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है।
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