वाहन खरीदने के नियमों में परिवर्तन किया गया है। अब वाहन खरीद करने के लिए आधार का अपडेट होना जरूरी है क्योंकि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे वाहन खरीदते वक्त डीलर को बताना जरूरी होगा। पहली दिसंबर से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
अगर आपके आधार से सही मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप वाहन की खरीद नहीं कर पाएंगे। जी हां वाहन 4.0 के पोर्टल पर परिवहन विभाग ने बड़ा परिवर्तन किया है। एक दिसंबर से लागू परिवर्तन में वाहन खरीदने वाले का सत्यापित डेटा ही दर्ज होगा। इसके साथ हीनई व्यवस्था लागू होने के बाद अस्थाई पंजीकरण को पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नई व्यवस्था परिवहन विभाग में लागू हो गई है। पहले डीलर भुगतान होने के बाद पंजीयन नंबर जारी कर देते थे। अब खरीद के लिए राष्ट्रीय वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। डीलर पहले क्रेता का आधार नंबर फीड करेगा। उसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जारी होगा। इसी ओटीपी के आधार पर पंजीयन का नंबर जारी होगा। प्रदेश में किसी भी जिले से वाहन खरीदने पर खरीददार के आधार कार्ड में दर्ज जिले से ही पंजीकरण संख्या जारी होगी।