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Azamgarh News: फार्मर रजिस्ट्री के बिना सम्मान निधि के लिए अनुमोदन नही

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आजमगढ़। पीएम किसान सम्मान निधि के नए पंजीकरण के लिए पहले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करानी होगी। जो किसान पंजीकरण के दौरान फार्मर रजिस्ट्री का काॅलम नहीं पूरा करेंगे, उनको अनुमोदन नहीं मिलेगा।
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किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में आठ लाख 50 हजार किसान पंजीकृत हैं। योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपये देती है। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को पहले ई केवाईसी के बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। अब बीते नवंबर माह से सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है। जिले में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभी 50 प्रतिशत हो पाया है। वहीं, सरकार की तरफ से नए किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। नए पंजीकरण के अनुमोदन में ब्लॉक से सत्यापित घोषणा पत्र, फार्मर रजिस्ट्री की फोटो कापी, पति-पत्नी के आधार कार्ड की कॉपी और तहसील से सत्यापित खतौनी लगेगी। किसान सम्मान निधि के लिए जो नए किसान यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
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किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। इसके अलावा जो किसान योजना का लाभ लेने के लिए नया पंजीकरण कराना चाहते हैं उनके नए पंजीकरण के अनुमोदन में ब्लॉक से सत्यापित घोषणा पत्र, फार्मर रजिस्ट्री की फोटो काॅपी, तहसील से सत्यापित खतौनी लगेगी। - मुकेश कुमार, उप कृषि निदेशक
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