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मिलावट के नौ कारोबारियों पर लगा एक लाख 22 हजार का जुर्माना

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मिलावटखोरी और बिना पंजीकरण के दुकानदारी करने वाले नौ व्यापारियों पर एडीएम कोर्ट ने सोमवार को एक लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही एक माह में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जुर्माने की रकम जमा करने का आदेश दिया।
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खाद्य विभाग की टीम ने मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया बाजार में पटरी पर सब्जी बेच रहे एक सब्जी विक्रेता से पंजीकरण मांगा तो पंजीकरण पत्र नहीं दिखा सका। उस पर सजा का निर्धारण के लिए मामले को एडीएम प्रशासन की कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। सोमवार को सुनवाई के बाद एडीएम प्रशासन ने सब्जी विक्रेता पर आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा में बिना पंजीकरण के ही ढाबे का संचालन होता मिलने पर ढाबा मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा कंधरापुर थाना क्षेत्र के मड़या निवासी जमशेद अहमद का नमूना फेल होने पर 15 हजार, फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के पूरा नूरम निवासी मो. आरिफ पर 12 हजार, रानी की सराय के अजय कुमार जायसवाल पर 10 हजार, निजामाबाद के अवध सरोज पर 24 हजार, देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर निवासी मानिक गुप्ता पर 18 हजार, तरवां थाना क्षेत्र के हरदासपुर निवासी शिव प्रसाद मौर्य पर 15 हजार और अहरौला के नितिन कुमार की दुकान से लिए गए नमूने फेल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एडीएम प्रशासन ने सभी को एक माह के अंदर ट्रेजरी चालान के माध्यम से जुर्माने की धनराशि जमा करने का आदेश दिया है।
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