24 मई को रिमांड अर्जी पर सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। गैंगस्टर कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल वर्मा व रवीश कुमार अत्री कोर्ट में मौजूद रहे लेकिन बांदा जेल से लिंक न मिल पाने के चलते मुख्तार की पेशी नहीं हो सकी। दोनों न्यायाधीशों ने सुनवाई की अगली तिथि मंगलवार को नियत करते हुए दोपहर साढ़े बारह बजे मुख्तार की वीसी के माध्यमसे पेशी का समुचित इंतजाम करने का निर्देश जेल अधीक्षक बांदा एके दोहरे को निर्देश दिया है। सोमवार को पेशी का समय एक बजे निर्धारित था और मुख्तार के अधिवक्ता दरोगा सिंह, लल्लन सिंह व सीएल निगम के अलावा विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी व विनय मिश्रा के साथ ही आईओ प्रशांत श्रीवास्तव भी मौजूद रहे।
मुख्तार गैंगेस्टर केस के आईओ प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि बांदा जेल से मुख्तार की पेशी के लिए लिंक नहीं मिल सका, जिसके चलते सोमवार को होने वाली उसकी पेशी को स्थगित कर दिया गया। अब मंगलवार को दोपहर साढ़े बारह बजे पेशी की तिथि व समय निर्धारित की गई है।