एक नवंबर को होने वाली मतगणना के दौरान हर पल की नजर रखी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने मतगणना के समय मतपेटी या मतपत्र से छेड़छाड़ की तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
साथ मतगणना एजेंट बनाने में एक बात का खास ख्याल रखा जाएगा की आपराधिक छवि का एजेंट मतगणना एजेंट न बनने पाए। यह बातें जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बुधवार को कहीं।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई और एसपी राकेश चंद्र साहू बुधवार सुबह ठेकमा ब्लाक पहुंचे। उन्होंने विकास खंड पर पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के संबंध में जानकारी हासिल की।
कहा कि मतगणना के समय मतगणना कक्ष में विशेष सीसी टीवी कैमरा लगाया जाएगा। जिसमें मतगणना कक्ष में आने व जाने वाले व्यक्तियों की पल-पल की गतिविधियां कैमरे में कैद होंगी।
कहा कि मतगणना केंद्र के अंदर असलहा, कैंची, माचिस और अन्य खाद्य पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी।