आजमगढ़। दहेज हत्या की एक दोषी को न्यायालय ने शनिवार को 10 वर्ष कारावास और 4500 रुपये अर्थदंड की सजाई सुनाई। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नंबर एक द्वारा मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाई।
25 अक्टूबर 2015 को जौनपुर के खुटहन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी राजाराम मार्य ने फूलपुर कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि खैरुद्दीनपुर गांव निवासी संदीप मौर्य, उनकी मां चंद्रावती मौर्य ने उनकी पुत्री को मिट्टी तेल डालकर जला दिया। पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 16 गवाहों को पेश किया। गवाही पूरी होने के बाद शनिवार को कोर्ट ने आरोपी चन्द्रावती निवासी खैरुददीनपुर थाना फूलपुर को दोषी पाया। वहीं इस मामले में आरोपी पति संदीप मौर्य को दोषमुक्त किया गया । संवाद