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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी देंगे मनरेगा के कार्य

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आजमगढ़। जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य भी शुरू करने की अनुमति दी है। फिलहाल प्राकृतिक संसाधनों में नदियों के पुनरोद्धार, तालाब खुदाई, पौधरोपण के लिए गड्ढे की खुदाई, नहर और सरकारी नलकूपों के गूल का निर्माण, 25 किमी नहर की सफाई का कार्य कराया जाएगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत कार्य में कंपोस्ट पिट, मेड़बंदी, समतलीकरण, पशुओं के शेड, जल निकासी, शोकपिट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि के कार्य कराए जाएंगे। डीएम एनपी सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों को छोड़कर अन्य स्थानों पर मनरेगा से संबंधित दो प्रकार के कार्यों को करने की अनुमति दे दी गई है। अभी सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों और व्यक्तिगत लाभार्थी परक कार्यों को ही कराया जा सकेगा। मुबारकपुर से सटे सठियांव ब्लाक के चक सिकठी में कोरोना पॉजीटिव सात मरीजों के मिलने के बाद उसके तीन किमी की परिधि में कंटेनमेंट प्लान और दो किमी का क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में 24 गांव आ रहे हैं। इन गांवों में ये कार्य शुरू नहीं होंगे। वहां पर बंदिशें पहले की तरह लागू रहेंगी। जिस गांव में कार्य कराया जाएगा वहीं के मजदूरों से कार्य लिया जाएगा। मजदूरों के लिए गमछा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन और पानी की व्यवस्था अनिवार्य होगी। स्टेट का बजट कम होने से जनपद में लगभग 25 किमी तक नहरों की सफाई नहीं हो पाई थी। इस कार्य को भी मनरेगा से कराया जाएगा। इसके लिए प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
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शौचालय और आवास के भी काम होंगे
आजमगढ़। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गांवों में चल रहे व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय के निर्माण को भी शुरू कराया जा रहा है। वहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के काम भी कराए जाएंगे। ग्राम निधि से ड्रेनेज या नाली निर्माण संबंधी कार्य कराए जाएंगे। खड़ंजा और टाइल्स संबंधी कार्य अभी बंद रहेंगे। हैंडपंपों की मरम्मत कराई जा सकेगी।
निजी निर्माण के लिए अभी अनुमति नहीं
आजमगढ़। डीएम एनपी सिंह ने ये भी स्पष्ट किया कि किसी आम आदमी को अभी निजी निर्माण शुरू कराने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए ये पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे। ये नियम शहर और गांव दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगा।
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नगर निकायों में भी होंगे कुछ काम
आजमगढ़। डीएम एनपी सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में ड्रेनेज और नाली की सफाई संबंधी कार्य कराए जाएंगे। इसके साथ ही सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी शुरू कराने के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन ये बंदिश रहेगी कि लेबर को खुला मूवमेंट करने की अनुमति नहीं होगी। कार्यदायी संस्था को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक स्थान से लेबर को लाना होगा और वहीं पर छोड़ना होगा।
छूटे लोगों का बनाएं जाब कार्ड
आजमगढ़। डीएम एनपी सिंह ने निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत महिला प्रधान परिवार, दिव्यांग, एससी-एसटी, मुसहर, बनटांगिया, सहरिया, कोल और थारू परिवारों को प्रति परिवार 100 दिवसों का रोजगार देने की योजना बनाएं। लाकडाउन के दृष्टिगत बहुत से लोग शहरों से गांव वापस आए है। इसमें यदि कोई काम करना चाहता है तो जाबकार्ड निर्गत कराएं।
इन गांवों में रहेगी रोक
आजमगढ़। हाटस्पाट घोषित ब्लाक सठियांव के ग्राम पंचायत चकसिकठी और इसके बफर जोन के अन्तर्गत 24 गांवों गजहड़ा, सराय मुबारकपुर, मुस्तफाबाद, दाउदपुर कुर्मी, बसौधा भितरी, चिउटहीं, सलारपुर, सोनपार, बिन्दमठियां, नैठी, सिकन्दरपुर, चकसिकठी, उदयभानपुर, सिकठी शाहमुहम्मदपुर, रसूलपुर व्योहरा, कोडिया, बरडीहा, अतरडीहा, नूरपुर सरायहाजी, आदमपुर, देवली खालसा, प्यारेपुर, चकिया एवं अमुड़ी में मनरेगा का कार्य पर भी प्रतिबंध रहेगा।
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