आजमगढ़। नाबालिग किशोरी के अपहरण तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को आरोपी को सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय पीड़िता 25 जुलाई 2015 को पढ़ने के लिए स्कूल गई थी। वहीं से आरोपी आजम उर्फ मोनिस निवासी फरिहा थाना निजामाबाद उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कुल चार गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।