आजमगढ़। जनपद के सरायमीर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार मामला 28 मार्च 2014 का है। वादी सुबेदार यादव, निवासी अचलपुर, थाना सरायमीर ने थाने में तहरीर दी कि आरोपी श्याम बाबू पासी, निवासी वीरपुर, थाना मेंहनगर ने दुकान बंद कर घर जाते समय जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चलाई। इससे वादी गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस पर थाना सरायमीर में प्राथमिकी पंजीकृत की गई और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में 10 गवाहों को परीक्षित किया गया। बृहस्पतिवार को ईसी कोर्ट के न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने आरोपी श्याम बाबू पासी को दोषी पाया और 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
नशीला पदार्थ रखने के दोषी को दो माह 15 दिन की सजा
आजमगढ़। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2009 में नशीले पदार्थ रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दो माह 15 दिन की सजा और 9000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 17 जनवरी 2009 को तत्कालीन उपनिरीक्षक राज बहादुर यादव की तहरीर पर अभियुक्त नेहाल हासिम निवासी इस्लामपुरा चिउटही के कब्जे से 140 डायजापाम की गोलियां बरामद हुई थीं। इस पर थाना मुबारकपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान 5 गवाहों के बयान कराए गए। प्रभावी विवेचना, मॉनिटरिंग सेल की निगरानी और अभियोजन की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप बुधवार को न्यायालय एएसजे-3 अजय श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी नेहाल हासिम को 2 माह 15 दिवस के कारावास और 9000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।