फूलपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर से लाउडस्पीकर हटाती पुलिस।
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आजमगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उप्र गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाने के आदेश पर जनपद के मंदिरों और मस्जिदों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने का काम शुरू हो गया। मंगलवार को रासेपुर, बोंगरिया और मेजवां में मंदिरों व मस्जिदों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाया गया।
तरवां थाना क्षेत्र के रासेपुर चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में जमीरपुर की मस्जिद, हड़ौरा शिव मंदिर और रासेपुर शिवालय से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति के कोई लाउडस्पीकर नहीं बजाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उतने ही बजेंगे जितने से किसी को दिक्कत न हो सके। शासन के निर्देशानुसार दिन में 55 तथा रात में 45 डेसीबल से अधिक पर न बजाया जाए।