फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट का आदेश : मंदिरों और मस्जिदों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर,  बिना अनुमति के नहीं बजेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र

Tue, 26 Apr 2022 08:25 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़

सार

ध्वनि विस्तारक यंत्र उतने ही बजेंगे जितने से किसी को दिक्कत न हो सके। शासन के निर्देशानुसार दिन में 55 तथा रात में 45 डेसीबल से अधिक पर न बजाया जाए।
विज्ञापन
फूलपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर से लाउडस्पीकर हटाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आजमगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उप्र गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी 30 अप्रैल तक धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकरों को हटवाने के आदेश पर जनपद के मंदिरों और मस्जिदों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाने का काम शुरू हो गया। मंगलवार को रासेपुर, बोंगरिया और मेजवां में मंदिरों व मस्जिदों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाया गया। 
विज्ञापन


तरवां थाना क्षेत्र के रासेपुर चौकी प्रभारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में जमीरपुर की मस्जिद, हड़ौरा शिव मंदिर और रासेपुर शिवालय से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति के कोई लाउडस्पीकर नहीं बजाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उतने ही बजेंगे जितने से किसी को दिक्कत न हो सके। शासन के निर्देशानुसार दिन में 55 तथा रात में 45 डेसीबल से अधिक पर न बजाया जाए।
विज्ञापन

वहीं बोंगरिया मस्जिद खैरा खुर्द मस्जिद व मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। बोंगरिया चौकी प्रभारी ओम प्रकाश नारायण सिंह ने बताया कि मंदिर में पूजन अर्चन और मस्जिद में अजान के समय ही लाउडस्पीकर की आवाज सुनाई दे। 

फूलपुर कोतवाल विवेक पांडेय के नेतृत्व में फूलपुर बाजार और उसके आस पास मौजूद नई जामा मस्जिद , पुरानी जामा मस्जिद, शंकर तिराहा मंदिर, मिर्चा मंडी, अचारी मंदिर, जगदीशपुर बुढ़िया मां मंदिर, मुंडियार स्थित मुंडेश्वर नाथ, दुर्वासा धाम और फूलपुर के पास पुरानी मिर्चा मंडी स्थित मस्जिद आदि धार्मिक स्थानों से लाउडस्पीकर हटवाए गए। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें