आजमगढ़। लॉकडाउन 3 में दो शिफ्टों में दुकान खुलने के पुराने नियम का खत्म कर दिया है। अब सुबह साढे़ सात से शाम साढे़ छह बजे तक अनुमन्य दुकानें खोली जा सकेंगी। पहले रमजान में सुबह सात से 10 और दोपहर में दो से शाम पांच बजे तक दुकानें खुल रही थीं।
कंटेनमेंट जोन और नगर पालिका परिषद मुबारकपुर की तीन किमी की परिधि को छोड़कर आबकारी विभाग की मात्र एकल शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति है। अन्य अनुमन्य दुकानें सुबह साढ़े सात बजे से शाम 6.30 बजे तक खुली रहेगी। शाम सात से सुबह 7.00 बजे तक पूर्णत: बन्द रहेगी। डीएम एनपी सिंह ने बताया कि मॉल, रेस्तरॉ, सिनेमा हॉल, मार्केट काम्प्लेक्स, जिम नहीं खुलेंगे।
कलक्ट्रेट के सामने खुलीं सत्तू की लस्सी की दुकानें
केंद्र सरकार की ओर से तीसरे चरण में छूट की घोषणा क्या हुई कलक्ट्रेट के सामने तक सड़क के किनारे सत्तू की लस्सी और शहर में चाय आदि की दुकानें भी खुल आई। इसकी जानकारी मिलने पर डीएम ने स्पष्ट किया। चाय, पकौड़ी और मिठाई आदि की दुकानों को खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यदि इस तरीके से दुकानें खोली गई हैं तो इसे बंद कराया जाएगा।