आजमगढ़। पांच वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए बुधवार को उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथम जितेंद्र यादव ने सुनाई। घटना मेंहनगर थाना क्षेत्र की है।
20 जून 2018 की शाम इस मुकदमे का वादी अपनी पत्नी के साथ दवा लेने के लिए जयनगर गया हुआ था। दवा लेकर जब वह घर वापस लौटा तो उसकी मासूम लडक़ी घर पर नहीं मिली। जब वह लडक़ी को खोजते हुए एक गन्ने के खेत के करीब पहुंचा तो उसने चिल्लाने की आवाज सुनी। आवाज सुन कर जब वह गन्ने की खेत की तरफ बढ़ा तो मेंहनगर थाना निवासी संजय सिंह उर्फ रिंटू पुत्र स्व. रमेश सिंह भागने लगा। बालिका ने उसे बताया कि संजय ने उसके साथ गलत कार्य किया है। इस मामले में मेहनगर थाना पुलिस आरोपी संजय सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। पीड़ित पक्ष की तरफ से अभियोजन अधिकारी मानिक चंद यादव ने पीड़िता और पीड़िता के पिता सहित नौ गवाहों को अदालत में पेश किया। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रजहां अजमतपुर गांव निवासी आरोपी संजय सिंह उर्फ रिंटू स्व. रमेश सिंह को उम्रकैद के साथ पचास हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।