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किशोरी को जिंदा जलाने वाले को आजीवन कारावास

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आजमगढ़। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक में न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने बुधवार को मेंहनगर थाना क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोप में आरोपी युवक को आजीवन कारावास के साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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संयुक्त निदेशक अभियोजन वीपी वर्मा ने बताया कि मेंहनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला 27 अगस्त 2014 को घर से दवा लेने गई थी। उसी दिन सुबह आठ बजे उसकी बेटी को घर में अकेला देख गांव का ही दीपक उर्फ दीपू घर में घुस गया। नाबालिग अपने साथ भागने के लिए दबाव बनाने लगा। इंकार करने पर चूल्हे के पास रखा मिट्टी का तेल नाबालिग के ऊपर डालकर आग लगा दी। झुलसी किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। जांच के बाद आरोपित दीपक के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। अभियोजन अधिकारी मानिकचंद यादव ने वादी मुकदमा समेत नौ गवाहों को न्यायालय में पेश किया। अदालत ने आरोपी दीपक उर्फ दीपू को उम्रकैद के साथ ही 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। संयुक्त निदेशक अभियोजन वीपी वर्मा ने बताया कि शासन की ओर से महिलाओं व किशोरियों से जुड़े अपराधों में सजा दिलाने का कार्य किया जा रहा है।
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