आजमगढ़। जनपद में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर औषधि विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आठ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें से किसी का लाइसेंस 7 दिन तो किसी का लाइसेंस 10 दिन तो किसी का 15 दिन और किसी का अग्रिम आदेश तक के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने बताया कि जनपद के विभिन्न दवा दुकानों का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर नियमों का उल्लंघन और अन्य कमियां पाई गईं। इसके आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय) आजमगढ़ मंडल द्वारा फरवरी 2026 में आठ मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की गई है।उन्होंने बताया कि मेसर्स हरि मेडिकल स्टोर, हरबंशपुर (सदर) का लाइसेंस 7 दिन के लिए, मेसर्स पूजा मेडिकल स्टोर, देवगांव भीरा का 5 दिन के लिए तथा मेसर्स अरविंद मेडिकल स्टोर, बरदह का 10 दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी क्रम में मेसर्स आयुष मेडिकल हाल, भीरा बाइपास रोड कटघर (लालगंज) का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है। जबकि मेसर्स गौरव मेडिकल हाल, मिशन अस्पताल के पास नरौली (सदर), मेसर्स एएनएम फार्मा, हाफिजपुर चौराहा, मेसर्स मिश्रा मेडिकल हाल, लहुआ खुर्द (पल्हना बाजार) तथा मेसर्स बिंदल मेडिसिन सेंटर, रेलवे स्टेशन के पास सर्फुद्दीपुर (सदर) के लाइसेंस को अग्रिम आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा इन प्रतिष्ठानों पर दवाओं के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे औषधि संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।