बारिश और तेज हवा से बीमित धान की फसल प्रभावित होने पर किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर क्षति की सूचना दर्ज कराएं। सूचना दर्ज कराने के लिए किसान के पास मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और फसल बीमा पॉलिसी संख्या होना आवश्यक है।
उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा कराने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर नियमानुसार मुआवजा/क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है।
जिले में लगातार बारिश और तेज हवा को देखते हुए किसानों से समय सीमा के भीतर अपनी क्षति की सूचना दर्ज कराने की अपील की गई है, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।