कामर्शियल के साथ ही सभी प्रकार के निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य है। कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की आखिरी तिथि 30 सितंबर वर्ष 2021 निकल चुकी है। अब परिवहन विभाग की ओर से निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी के अंक के हिसाब से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अंतिम तिथि तय की है।
एआरटीओ को वाहनों पर हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का फरमान जारी कर चुके हैं। परिवहन आयुक्त ने जारी पत्र में कहा है कि जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में दो या तीन है वह 15 मई तक हर हाल में अपने निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। एआरटीओ प्रवर्तन संतोष कुमार सिंह ने बताया कि चार, पांच अंक वालों को इसी वर्ष 15 अगस्त, छह, सात वालों को 15 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना है। आठ एवं नौ अंक वालों को वर्ष 2023 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में जीरो या एक था उनके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का आखिरी मौका 15 फरवरी इसी वर्ष का था, जो कि निकल चुका है। अब इन वाहनों का बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पकड़े जाने पर चालान किया जाएगा।