विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होेने के बाद जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर हर हाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर, होर्डिंग हटवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेताया है कि इसके बाद बगैर अनुमति को कई होर्डिंग, पोस्टर लगवाता है तो उसके खिलाफ विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं आईपीसी के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
विधान सभा चुनाव 2017 को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने अधिकारियों से कहा कि कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात न किया जाए। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन होना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी प्रमुख चौराहों पर बैरियर लगाकर वाहनों की चेकिंग करना शुरू कर दें।
कोई आपत्तिजनक वस्तु वाहन में पाई जाए तो वाहन को सीज करें। किसी भी वाहन में काली फिल्म तथा वाहन के पीछे शीशे पर स्टीकर अनुमन्य नहीं है। वाहन में बिना परमीशन के हूटर, लाउडस्पीकर या छोटा झंडा लगाना नियम के विरुद्ध है। डीएम ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने भवन पर बैनर, पोस्टर लगाये वह भी बिना भवन स्वामी की अनुमति के बाद ही लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों की भी चेकिंग होनी चाहिए। उन्होंनेे कहा कि सार्वजनिक संपत्ति तथा सार्वजनिक स्थान पर प्रचार-प्रसार में धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब से बगैर परमीशन लिए कोई भी जनसभा या जुलूस नहीं निकलेगा। इस दौरान एडीएम प्रशासन पीपी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, मुख्य कोषाधिकारी श्रीनाथ कुशवाहा, एसपी सिटी शकील अहमद खां, एसपी ग्रामीण शैलेंद्र सिंह, एसपी यातायात हफीर्जुरहमान आदि रहे।