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जांच में अभिलेख उपलब्ध न कराने पर ग्राम पंचायत अधिकारी निलंबित

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आजमगढ़। शिकायत की जांच के दौरान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सहयोग न करने और जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध न कराने के मामले को डीपीआरओ ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले में ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करते हुए एडीओ पंचायत मिर्जापुर को जांच अधिकारी नामित किया है। साथ ही उन्हें तीन सप्ताह के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे ने बताया कि कोयलसा विकास खंड के रानीपुर गांव निवासी अरुण कुमार सिंह ने डीएम से गांव में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया। वहीं कोयलसा विकास खंड के ही तमरूवा गांव निवासी रामप्रीत केवट ने भी डीएम को पत्र भेजकर गांव में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर उक्त जांच भी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को सौंपी गई। इसके लिए दोनों गांवों के ग्राम पंचायत अधिकारी देवेंद्र तिवारी को जांच संबंधी अभिलेख जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिए दो बार पत्र जारी किया गया लेकिन इन्होंने जांच अधिकारी को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। इससे जांच का कार्य प्रभावित है। इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया। इसके लिए इन्हें दोषी मानते हुए निलंबित करते हुए महराजगंज विकास खंड से संबद्घ कर दिया गया है। उक्त मामले की जांच के लिए एडीओ पंचायत मिर्जापुर को जांच अधिकार नामित किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि तीन सप्ताह में जांच कर आख्या प्रस्तुत करें।
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