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जमुना गिरोह पर गैंगस्टर एक्ट: दर्ज हैं 32 FIR, वाराणसी में लूट के मामले में गैंगचार्ट तैयार; आरोपी अरेस्ट

Sun, 23 Aug 2026 06:14 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

आजमगढ़ में 32 मुकदमों वाले जमुना गिरोह के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मिट्टी उठाने के विवाद में फायरिंग और वाराणसी में लूट के मामलों के आधार पर गैंगचार्ट तैयार किया गया। पुलिस ने गिरोह के सदस्य हीरालाल को गिरफ्तार किया है। सरायमीर में चोरी-नकबजनी से लाभ कमाने वाले गैंग लीडर समेत दो अन्य पर भी गैंगस्टर लगाया गया है।
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गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी और अवैध असलहा समेत 32 प्राथमिकी में आरोपी जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव के गिरोह पर तरवां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मामले में वांछित आरोपी हीरालाल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, सरायमीर पुलिस ने चोरी और नकबजनी की घटनाओं में सक्रिय गैंग लीडर समेत दो आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

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तरवां थाना क्षेत्र के सरायभादी गांव में एक जनवरी 2021 को मिट्टी उठाने के विवाद में जामवन्त यादव उर्फ जमुना यादव और हीरालाल यादव पर अवैध असलहे से जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने का आरोप लगा था। इस मामले में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान जमुना यादव के कब्जे से देशी तमंचा भी बरामद किया गया था।

इसके अलावा 28 अप्रैल 2025 को वाराणसी के मिर्जामुराद थाने में दर्ज लूट के मामले की विवेचना के दौरान जमुना यादव, सुमित यादव और प्रदुम्मन यादव के नाम सामने आए थे। आरोपियों के आपराधिक इतिहास और संगठित तरीके से अपराध करने के आधार पर पुलिस ने गैंगचार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की।

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जमुना यादव के खिलाफ आजमगढ़, गाजीपुर और वाराणसी में लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, अवैध असलहा और एनडीपीएस एक्ट समेत कुल 32 मामले दर्ज हैं। वहीं, सरायभादी गांव निवासी हीरालाल यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकी समेत चार प्राथमिकी दर्ज हैं। तरवां पुलिस ने शनिवार को उसे सरायभादी गांव के पास खेत से गिरफ्तार किया।

सरायमीर थाना प्रभारी भुवनेश कुमार चौबे ने बताया कि संगठित गैंग बनाकर चोरी और नकबजनी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शाकिब उर्फ रियाजू और उसके साथी लालमन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बताया कि दोनों आरोपी चोरी के जरिए आर्थिक, भौतिक और दुनियाबी लाभ अर्जित करते थे। गैंग लीडर शाकिब उर्फ रियाजू के खिलाफ चोरी, नकबजनी, अवैध शस्त्र, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम समेत आठ मामले दर्ज हैं। वहीं, गैंग सदस्य लालमन के खिलाफ चोरी, नकबजनी और आबकारी अधिनियम के चार मामले दर्ज हैं।
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