आजमगढ़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान एक जुलाई से धान, मक्का और अरहर की फसल का बीमा करा सकते हैं। किसानों को बीमित राशि का दो प्रतिशत प्रीमियम के रूप में जमा करना होगा।
जिला समन्वयक पीएम फसल बीमा योजना सोहित यादव ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर उन्हें पूरी क्षतिपूर्ति मिलेगी। इसके लिए किसानों को फसल नुकसान होने पर 72 घंटे के भीतर विभाग या टोल फ्री नंबर पर शिकायत करनी होगी।
जिले के किसान मुख्य रूप से धान की फसल उगाते हैं। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2025 में 1.50 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई, 9762 हेक्टेयर में मक्का और 5343 हेक्टेयर में अरहर की बोआई का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को नुकसान के तीन दिन या 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग में लिखित शिकायत या टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करानी होगी।
खरीफ सीजन 2024 में 31405 किसानों ने फसलों का बीमा कराया था। फसल नुकसान होने पर बीमा कंपनी की तरफ से 1610 किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई थी। क्षतिपूर्ति के रूप के में 865375 रुपये बांटे गए थे।