आजमगढ़। कातिलाना हमले के दो दोषियों को अदालत ने चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई। मंगलवार को यह सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत में सुनाई।
मुकदमे के अनुसार थाना बिलरियागंज के बरोही फतेहपुर गांव निवासी उर्मिला देवी ने अपने पाटीदार लोचन व घरभरन पर नाद खूंटा को लेकर हुए विवाद में कातिलाना हमले किए जाने का आरोप लगाते हुए संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के परीक्षण के दौरान दोनों आरोपियों को अदालत ने दोषी पाते हुए उक्त सजा का निर्धारण किया। इसी मामले के क्रॉस केस में लक्ष्मीना देवी ने घरभरन राजभर, वीरेंद्र राजभर संजय राजभर और जगभरन राजभर पर मारपीट किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने चारो आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को दो-दो वर्ष की कैद के साथ एक एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।