आजमगढ़। खेत में फसल अवशेष जलाने पर दो तहसीलों में चार किसानों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम बूढ़नपुर और सगड़ी ने कार्रवाई की है। डीएम ने जिले के सभी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को निर्देश दिया कि वह कंबाइन के साथ सुपर एसएमएस या अन्य फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों को चलाने के लिए उप कृषि निदेशक कार्यालय से एनओसी ले लें। बिना एसएमएस लगाए हार्वेस्टर से कटाई व फसल अपशिष्ट जलाए जाने की घटना प्रकाश में आने पर दोषी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
दो एकड़ से कम होने की दशा में 2500 रुपये प्रति घटना, दो एकड़ से अधिक लेकिन पांच एकड़ तक होने की दशा में 5000 रुपये प्रति घटना और पांच एकड़ से अधिक होने पर 15 हजार रुपये प्रति घटना पर जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम ने सभी तहसीलों के एसडीएम और सीओ को निर्देश दिया कि वह कंबाइन हार्वेस्टर बगैर एसएमएस के कटाई करते पाए जाए तो तत्काल सीज करने की कार्रवाई करें।