आजमगढ़। अतरौलिया थाना क्षेत्र के अटहरा गांव में वर्ष 2018 में महिला की हत्या के मामले में आजमगढ़ की एफटीसी-2 अमर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को चार दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही प्रत्येक पर 1,30,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला 27 जून 2018 का है, जब प्रभावती देवी पर चार लोगों ने जानलेवा हमला किया था। मामले में प्रभावती देवी के पुत्र मिथिलेश वर्मा ने अगले दिन 28 जून को थाना अतरौलिया में तहरीर दी थी। आरोप था कि अटहरा गांव के निवासी घनश्याम वर्मा, संगम वर्मा, अंबेडकर नगर जनपद के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के किमामपुर गांव निवासी बृजेंद्र वर्मा व अतरौलिया थाना क्षेत्र के वहतियावार गांव निवासी प्रमोद वर्मा ने उसकी मां को कुल्हाड़ी और भाले से मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। 11 गवाहों की गवाही, चिकित्सकीय रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी पाया और अपर सत्र न्यायाधीश व एफटीसी कोर्ट-दो अमर सिंह ने उन्हें कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने से दंडित किया। संवाद