आजमगढ़। दीपावली का त्योहार सिर पर आ गया है। इस त्योहार पर पटाखा की दुकाने लगाने का अभी को निर्णय तो नहीं हुआ है लेकिन फायर विभाग कवायद में जुट गया है। शहर में पिछली बार की तरह इस बार भी तीन स्थानों पर पटाखा की दुकानें सजेंगी लेकिन अभी पटाखा की दुकानें लगाने के लिए आवेदन काफी कम संख्या में आए है। दुकानें आबादी से दूर लगेगी और कोरोना गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
जिला अग्निशमन अधिकारी सतेंद्र कुमार ने बताया कि शहर में डीएवी इंटर कालेज मैदान, आईटीआई मैदान व होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर मैदान पर ही पटाखा की दुकाने लगायी जायेंगी। ग्रामीणांचल में भी पूर्व चिन्हित स्थानों पर आबादी से दूर पटाखा की दुकाने लगेंगी। जहां तक दुकान लगाने के लिए आवेदन की बात है तो आवेदन एसडीएम के यहां होता है। फिलहाल किसी भी तहसील पर पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं आए है। सदर तहसील में सबसे कम आवेदन अभी तक हुए है। दुकान स्थापित करने के लिए पूर्व निर्धारित मानक ही तय किए गए है। दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी अवश्यक होगी ताकि हादसों पर लगाम लगाया जा सके। वहीं वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में कोविड-19 गाइड लाइन का भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस बार पिछली बार की अपेक्षा दुकाने कम लगने की संभावना जतायी जा रही है, क्योकि पटाखा की दुकानों के लिए तहसीलों पर आवेदन काफी कम संख्या में आए है।
जिले में मात्र तीन लाइसेंसी
आजमगढ़। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सत्येंद्र पांडेय की माने तो जिले में मात्र तीन लाइसेंसी पटाखा दुकानदार है। जिसमें दो मुबारकपुर व एक रानी की सराय में है। दीपावली से धनतेरस तक तीन दिन के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाते है। जिसके लिए आवेदन तहसीलों पर लिया जा रहा है। एसडीएम के स्तर से ही यह अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाते है।
दुकानदारों को यह करनी होगी व्यवस्था
आजमगढ़। पटाखा की दुकाने जहां भी लगेगी वहां दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी आवश्यक होगी। इसके अलावा बालू व पानी की भी व्यवस्था दुकानदारों को रखनी होगी। उक्त शर्तो का पालन करने पर ही पटाखा कारोबारियों को दुकान लगाने की अनुमति दी जाएगी।