राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायालय और समस्त तहसील मुख्यालयों पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा।
न्यायिक नोडल अधिकारी ओमप्रकाश मिश्रा तृतीय ने बताया कि इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, बैंक ऋण संबंधी वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद तथा वे सभी वाद जो सुलह समझौते के तहत निपटाए जा सकते हैं, उन्हें सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित करें, ताकि लोक अदालत का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।