आजमगढ़। दो अलग-अलग मामलों में कुल आठ दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। थाना फूलपुर में पंजीकृत वर्ष 2014 के एक मामले में अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।
अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2014 को जांच के दौरान पिन्टू निवासी लखनडीह, थाना जहागीरगंज, जनपद अंबेडकर नगर के कब्जे से 1.1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस संबंध में थाना फूलपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे)-3 अजय श्रीवास्तव ने अभियुक्त को दोष सिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि का कारावास एवं 7,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरे मामले में थाना रानी की सराय में पंजीकृत वर्ष 2002 के गोवध निवारण अधिनियम के प्रकरण में सात को दोषी ठहराया गया। अभियोजन के अनुसार 26 अक्टूबर 2002 को अभियुक्तों के कब्जे से गोवंशीय पशु बरामद किए गए थे। इस पर थाना रानी की सराय में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मंगलवार को एसीजेएम-11 अंकित वर्मा कोर्ट ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी सत्य नारायण यादव, बब्बन यादव, शिव यादव, धनीराम, राम प्रकाश यादव, बृजलाल यादव और सुखराज यादव को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 1,000-1,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।