आजमगढ़। खंभे में करंट उतरने से हुई मौत मामले में स्थाई लोक अदालत ने बिजली विभाग को मृतक के परिवार को आठ लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश स्थाई लोक अदालत के जज महफूज़ अली सदस्य सुनीता यादव और मल्लिका नसरीन ने मंगलवार को दिया।
तहसील मेंहनगर के बछवल गांव निवासी सूरज मजदूरी करता था। 13 जुलाई 2022 को सुबह शौच के लिए घर से निकला था। खड़ंजा किनारे बिजली के खंभे में उतरे करंट की चपेट में आया गया। सूरज की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक की मां ऊषा, पत्नी पूजा ने स्थाई लोक अदालत में मुआवजे के लिए मुकदमा दाखिल की। मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद स्थाई लोक अदालत के जज महफूज अली सदस्य, सुनीता यादव और मल्लिका नसरीन ने विद्युत निगम की लापरवाही मानते हुए अधिशासी अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण खंड तृतीय और सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा आजमगढ़ जोन को मृतक के परिवार को आठ लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।