सगड़ी। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा मिलीभगत करके पोखरी की खुदाई कराए बिना ही भुग़तान कराने का मामला पुष्ट होने पर सीडीओ के निर्देश पर खंड विकास अधिकारी अजमतगढ़ ने तीन लोगों के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में सीटडीओ द्वारा तीनों से गबन किए गए धन की वसूली का आदेश भी दिया गया है।
बताते चलें कि अजमतगढ़ विकास खंड के संवरूपुर रसीदाबाद ग्राम सभा में पोखरी की खुदाई कराए बगैर ही धन का गबन कर लिया गया। मनरेगा के तहत 6 लाख 65 हजार रुपये के घपले की शिकायत बीडीसी सदस्य ओमप्रकाश की ओर से की गई थी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच सीडीओ को सौंपी।सीडीओ ने संवरूपुर ग्राम सभा स्थित नउवा पोखरी की जांच जिला पंचायत के अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति की ओर से कराई। तीन अगस्त के अंक में अमर उजाला ने पोखरी के खुदाई के नाम पर गबन का मामला उठाया गया था। टीम की जांच रिपोर्ट में भी गबन की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी गुलाब सोनकर को ग्राम प्रधान महेश यादव, सेक्रेटरी अंगद चौहान और अवर अभियंता त्रिभुवन नाथ भाष्कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही वसूली का आदेश दिया। इस खंड विकास अधिकारी अजमतगढ़ ने शनिवार को जीयनपुर कोतवाली में तीनों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि अजमतगढ़ विकास खंड में अभी 10 और पोखरियों की जांच चल रही है।