सीजेएम कोर्ट में पेसी के लिए सीमी के संस्थापक सदस्य शाहीद बद्र को ले जाती गुजरात पुलिस।
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आजमगढ़। भुज कच्छ कोर्ट ने शुक्रवार की शाम को गुजरात पुलिस को प्रतिबंधित संगठन सिमी के संस्थापक सदस्य रहे शाहिद बद्र फलाही से पूछताछ के लिए चार दिन का समय दिया है। कोर्ट ने पुलिस को शाहिद बद्र से सवालों का जवाब ढूंढने की अनुमति प्रदान की है। वहीं शाहिद बद्र को भुज कच्छ डिविजन थाने में उपस्थित होने का आदेश दिया है। थाने की पुलिस दिन के 11 बजे से शाम पांच बजे तक उससे पूछताछ करेगी।
शहर कोतवाली के मनचोभा गांव निवासी शाहिद बद्र फलाही प्रतिबंधित संगठन सिमी का संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रह चुका है। सक्रियता के दौरान शाहिद बद्र फलाही के खिलाफ गुजरात के भुज कच्छ डिविजन थाने में एक मुकदमा, दिल्ली में चार, बहराइच में एक, गोरखपुर और आजमगढ़ जिले में एक-एक संगीन धाराओं में केस दर्ज है। भुज कच्छ डिविजन थाने में साल 2001 में दर्ज मुकदमे में शाहिद बद्र फलाही फरार चल रहा था। केस दर्ज करने के बाद से ही गुजरात पुलिस शाहिद की तलाश में थी, लेकिन गलत पता लिखवाने की वजह से उसे ढूंढने में परेशानी हो रही थी। शाहिद के खिलाफ पांच अक्तूबर 2012 को कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इस क्रम में गुजरात की पुलिस शाहिद को खोजते हुए बीते छह सितंबर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ट्रांजिट रिमांड के चक्कर में उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। 11 सितंबर को शाहिद बद्र गुजरात कोर्ट में हाजिर हो गया। 13 सितंबर को अदालत ने सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान भुज कच्छ की अदालत ने शाहिद को आदेश दिया कि वह 14 सितंबर से लगातार 17 सितंबर तक डिविजन थाने में दिन में 11 बजे से शाम पांच बजे तक मौजूद रहेगा। इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ करेगी। शाहिद बद्र को पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 18 सितंबर को पुन: इस मामले की सुनवाई होगी कि आगे क्या करना है। डिविजन थाने के दरोगा युवराज सिंह प्रवीण जडेजा ने बताया कि शाहिद से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।