आजमगढ़। बीमित वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मरम्मत खर्च का पूरा भुगतान न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने बीमा कंपनी को परिवादी को 3.20 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
मामले में परिवादी शिव कुमार यादव, निवासी पूरा दूबे थाना अहिरौला, ने आयोग में वाद दाखिल किया था। शिवकुमार दुबे ने बताया कि उन्होंने अपने ट्रक का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 14 सितंबर 2020 को गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद चौराहे पर हुई सड़क दुर्घटना में उनका ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया।
दुर्घटना के बाद जब शिव कुमार यादव ने बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति का दावा किया, तो कंपनी ने मरम्मत का बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने अपने खर्च पर वाहन की मरम्मत कराई और लगभग साढ़े चार लाख रुपये का बिल बीमा कंपनी को सौंपा। हालांकि, कंपनी ने समीक्षा के बाद केवल 1,58,048 रुपये का ही भुगतान किया।
अधूरी क्षतिपूर्ति से असंतुष्ट होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके चलते मामला एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया गया। उनके अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार एवं सदस्य प्रतिष्ठा वर्मा ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को कुल 3,20,000 रुपये का भुगतान करें।