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नहीं रुकेंगे निर्माण, जरूरी सेवाओं के कर्मचारियों का आईकार्ड होगा पास

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निजामाबाद स्थित सब्जीमंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के साथ बिना मास्क ही लगाए पहुंच रहे लो? - फोटो : AZAMGARH
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आजमगढ़। डीएम राजेश कुुमार ने कहा कि जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पहले से ही प्रतिदिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक पूर्ण बंदी का निर्देश जारी है। अब शासन के निर्देश पर शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार की सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और इससे जुड़े लोगों को ही आवागमन में छूट होगी।
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उन्होंने बताया कि इसके तहत समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल आदि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वारियर्स, स्वच्छताकर्मी व डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा। सफाई एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, विद्युत प्रबंधन, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधी आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। उनका परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा। इस दौरान समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार 1000 रुपये तथा दूसरी बार अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जनपद के समस्त थानों के प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा भी प्रमुख बाजारों व चौराहों का निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाएगी । कोविड -19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों घर के अंदर ही मनाए जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शनिवार व रविवार को कांटीन्यूवस प्रासेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शेष उद्योगों विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योग जैसे दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों, वृहद औद्योगिक इकाइयों, सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों को भी चलने की अनुमति होगी। तदनुसार कार्मिकों व श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति होगी।
शादी समारोहों के आयोजन पर नहीं होगी रोक
आजमगढ़। डीएम ने बताया कि शादी समारोह में किसी भी बंद स्थान जैसे हाल व कमरे में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थानों पर अधिकमत 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंडवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ ही अनुमति होगी। वहीं पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के लिए कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए परीक्षा की अनुमति होगी। परीक्षार्थियों व उम्मीदवारों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा।
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50 प्रतिशत क्षमता के साथ होगा बसों में परिवहन
आजमगढ़। डीएम ने बताया कि कोविड -19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पर आने - जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस तथा फ्लाइट का टिकट यात्रा तिथि के आधार पर पास की भांति मान्य होगा। यात्रियों द्वारा यात्रा-टिकट को अनिवार्य रूप से रखना होगा एवं प्रवर्तन व चेकिंग टीम के मांगने पर दिखाना होगा। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।
प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को परिचय पत्र पर मिलेगी अनुमति
आजमगढ़। उन्होंने बताया कि प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया को उनके परिचय-पत्र के आधार पर अनुमति होगी। साथ ही ई-कामर्स कंपनियों एवं होम डीलिवरी करने वाली कंपनियों को शनिवार व रविवार को बंदी तथा नाइट कोरोना कफ्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भंडारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए उनके आईडी कार्ड के आधार पर आने - जाने की छूट होगी। समस्त प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे।
पंचायत चुनाव में लगे कर्मी भी होंगे प्रतिबंध से मुक्त
आजमगढ़। उन्होंने बताया कि जनपद में वर्तमान में संचालित त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2021 की प्रक्रिया के तहत 29 अप्रैल को कई सीटों के लिए मतदान और दो मई को मतगणना होगी। इसलिए निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी व कर्मचारी ड्यूटी संबंधी आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। उनका आदेश-पत्र व परिचय-पत्र पास की भांति मान्य होगा। सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य तथा सरकारी भवन एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद द्वारा नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा।
मैकेनिकों के आवागमन पर रहेगी छूट
डीएम ने बताया कि अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं जैसे सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकाम मेंटिनेंस, आपातकालीन मेंटिनेंस, सेवा प्रदाता जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, एसी रिपेयर आदि आपातकालीन सर्विस कार्य का कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे।
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