आजमगढ़। महराजगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ 26 दिसंबर की रात छेड़खानी नहीं गैंगरेप हुआ था। महराजगंज पुलिस छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था। इस प्रकरण की नए सिरे से जांच पड़ताल शुरू की गई और नाबालिग को मेडिकल के लिए भी भेजा गया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और पुलिस ने छेड़खानी के मुकदमे में दुष्कर्म के साथ पाक्सो एक्ट को बढ़ाने के साथ ही शुक्रवार को नाबालिग का कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज कराया।
महराजगंज की रहने वाली एक नाबालिग को गांव के ही दो युवकों ने 26 दिसंबर की देर शाम महुला-गढ़वल बांध के पास ले गए और गैंगरेप किया। इसके बाद किशोरी को गांव में छोड़ कर दोनों फरार हो गए। इधर किशोरी के परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे। सुबह किशोरी परिजनों के पास पहुंची तो आपबीती बताई। पिता ने किशोरी को लेकर थाने पहुंचे तो किशोरी का गलत बयान दर्ज कर लिया गया और उसकी की तहरीर पर छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मामले में किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि के बाद सीओ अजय यादव ने छेड़खानी में दर्ज मुकदमे में पाक्सो आदि की धाराओं को बढ़वाया और शुक्रवार को कोर्ट में लाकर किशोरी का 164 का बयान भी करवाया।
प्रकरण में पहले ही मुकदमा दर्ज था, पहले उसने सिर्फ छेड़खानी ही बताई थी। बाद में पुन: बयान लेने पर उसने दुष्कर्म की बात कही और डर के चलते पहले यह बात न बताने की बात कही। जिस पर बच्ची का मेडिकल कराया गया, मेडिकल के बाद मुकदमे में धारा बढ़ाने के साथ ही उसका 164 का बयान भी दर्ज करा दिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
अजय यादव, सीओ सगड़ी।