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रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर ही मिलेगी स्कूलों को मान्यता

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आजमगढ़। अब उन्हीं नए स्कूलों को मान्यता दी जाएगी, जिनके यहां वर्षा जल संचयन की व्यवस्था होगी। शासन ने मान्यता देने के लिए जरूरी शर्तों में इसे शामिल कर लिया है। जिन स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन आ चुके हैं, उन पर भी यह शर्त लागू होगी। इस बाबत आवेदकों को भी अवगत करा दिया गया है।
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जिले में चलने वाले निजी स्कूलों को बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता दी जाती है। मान्यता देने के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं जिसमें एक नया नियम वर्षा जल संचयन की शर्त जोड़ी गई है। अब विद्यालय संचालकों को मान्यता लेने से पहले उन्हें भवन निर्माण के समय ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा। इसके बाद ही उन्हें मान्यता मिलेगी। इसके लिए मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने भी बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य बारिश के पानी को संरक्षित करने का हैं। उन्होंने ने निर्देशित किया है कि 300 वर्ग मीटर से अधिक वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा।
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