आजमगढ़। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब जिले में कोई भी स्कूल वाहन बिना 18 बिंदुओं का शपथपत्र दिए सड़क पर नहीं चल सकेगा। इसके लिए विभाग ने स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल शुरू किया है, जहां स्कूल संचालकों को अपने वाहनों से जुड़ी सभी जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी।
एआरटीओ प्रवर्तन अतुल कुमार यादव ने बताया कि स्कूल संचालकों को http://upisvmp.com पर लॉगिन करने के बाद शपथपत्र का प्रारूप मिलेगा, जिसे भरकर जमा करना अनिवार्य है। इस शपथपत्र में वाहन में लगे सीसी कैमरे की स्थिति, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। बिना पोर्टल पर जानकारी फीड किए कोई भी स्कूली वाहन संचालन की अनुमति नहीं पाएगा। एआरटीओ अतुल कुमार यादव ने बताया कि जांच के दौरान अधिकारी पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के आधार पर ही सत्यापन करेंगे। यदि किसी वाहन की जानकारी गलत पाई जाती है या विवरण दर्ज नहीं किया गया, तो संबंधित वाहन को सीज कर दिया जाएगा। विभाग की ओर से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली वाहनों की सघन जांच की जाएगी।