मुबारकपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामदगी के मामले में करीब 13 वर्ष बाद अदालत ने फैसला सुनाया। एएसजे/एंटी करप्शन (एसपीएल) कोर्ट नंबर-1 अजय कुमार शाही आजमगढ़ ने सूर्यभान राम को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
31 अक्तूबर 2013 को तत्कालीन थानाध्यक्ष मुबारकपुर उनि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखित तहरीर दी थी। चेकिंग के दौरान देवली खालसा निवासी सूर्यभान राम के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद हुई थी। मामले में मुबारकपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों को परीक्षित कराया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने सूर्यभान राम को दोषी माना।
24 अगस्त 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।