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पराली जलाने पर जीयनपुर में दर्ज हुआ किसान पर मुकदमा

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सगड़ी। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मद पुर गांव निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ शनिवार को पराली जलाने का मुकदमा दर्ज कराया गया। यह मुकदमा क्षेत्रीय लेखपाल मदन मोहन राय की तहरीर पर दर्ज किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से किसानों में हड़कंप मच गया है।
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कोर्ट की ओर से पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पराली जलाने पर जुर्माना से लेकर सजा तक का प्रावधान है। लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। जिसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। शनिवार को लेखपाल मदन मोहन राय ने मुहम्मदपुर गांव निवासी बरसाती पुत्र श्यामलाल के खिलाफ जीयनपुर कोतवाली में पराली जलाने पर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने धारा 188 व 278 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन द्वारा सभी एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी कोई भी किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही इसकी जिम्मेदारी कानूनगो, लेखपाल और गांव प्रधान को भी सौंपी गई है अगर कोई पराली जलाता है तो उसकी सूचना दें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्रीय लेखपाल और प्रधान की होगी। जिला प्रशासन के इस निर्देश के बाद ग्राम प्रधान और लेखपाल भी काफी सक्रिय हो गए हैं।
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