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Azamgarh News: पुलिस और बदमारों के बीच तड़तड़ाईं गोलियां, दो लोग घायल, तीन गिरफ्तार

Sat, 14 Feb 2026 12:26 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

Azamgarh News: आजमगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर प्रतिबंधित पशुओं का वध करने के साथ ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आजमगढ़ जनपद के महराजगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों पर गोवंश वध और अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्तता का आरोप है।

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पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल वर्मा के पर्यवेक्षण में बृहस्पतवार की रात महराजगंज पुलिस गश्त व चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ग्राम अहरिगांव नहर पुलिया के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी वारदात की तैयारी में हैं।

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पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद जब फायरिंग जारी रही तो आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई। इसमें अबु जैद के दाहिने पैर और अनिल नोना के बाएं पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे आरोपी अब्दुला को दबोच लिया गया।



घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके से पुलिस ने दो देशी तमंचा (.315 बोर), दो कारतूस, एक चापड़, दो चाकू, चार एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं।

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पुलिस पूछताछ में घायल आरोपियों ने बताया कि वे सुनसान स्थानों पर छुट्टा गोवंश को ले जाकर अवैध वध करते थे और मांस को ऊंचे दामों पर बेचते थे। अवशेषों को नदी-नालों में फेंककर या जमीन में गाड़कर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया जाता था। पुलिस का दावा है कि आरोपी निगरानी से बचने के लिए बार-बार स्थान बदलते थे।



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तीनों आरोपियों के खिलाफ महराजगंज थाने में धारा 109(1)/351(3)/352 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घायल आरोपी अनिल नोना पर पहले से मारपीट, हत्या के प्रयास, चोरी और गोवध निवारण अधिनियम समेत कई धाराओं में पांच मुकदमे दर्ज हैं। अन्य दोनों आरोपियों पर भी पूर्व में गोवध निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज बताए गए हैं।
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