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Azamgarh News: साढ़े सात बिस्वा की पोखरी पर हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

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अहरौला। बूढ़नपुर तहसील के बेंदुई गांव में रविवार को अवैध निर्माण पर रविवार को बुलडोजर चला। हाईकोर्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद तहसील प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए गांव की साढ़े सात बिस्वा पोखरी पर किए गए अतिक्रमण को ढहा दिया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई, जिसमें तहसीलदार को फटकार लगाते हुए तत्काल कब्जा हटाने का आदेश दिया गया था।
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बेंदुई निवासी शैलेंद्र प्रजापति सहित 17 ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि गांव के कुछ लोगों ने पोखरी को पाटकर शौचालय, पशुशाला और स्टोर रूम का अवैध निर्माण करा लिया था। जिससे उनके घरों का पानी निकल नहीं पा रहा था और जलभराव की समस्या हो रही थी। तहसील और जिला प्रशासन से कोई राहत न मिलने पर पीड़ितों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2022 में कोर्ट ने बूढ़नपुर तहसील को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, लेकिन कार्रवाई में देरी पर शैलेंद्र प्रजापति ने अवमानना याचिका दायर की।
एक सप्ताह पहले हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने तहसीलदार को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ तलब कर फटकार लगाई और तत्काल कब्जा हटाने का आदेश दिया। रविवार को तहसीलदार शिव प्रकाश सरोज, राजस्व निरीक्षक राजाराम, लेखपाल नीरज तिवारी, अरविंद तिवारी, अरविंद सोनकर, राकेश यादव, कुंवर राम, मधुराज और अहरौला थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर गांव पहुंचा। करीब तीन घंटे चली कार्रवाई में श्रीनाथ सिंह, राम अचल प्रजापति, गयादीन प्रजापति, श्रीराम प्रजापति, हरिश्चंद्र सहित अन्य के अवैध निर्माण ढहाए गए।
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तहसीलदार शिव प्रकाश सरोज ने बताया कि छह लोगों ने पोखरी पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया था, जिससे जल निकासी बाधित थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाया गया और गांव के प्रधान जय मंगल यादव को पोखरी की खोदाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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