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चालक और परिचालक दोनों डोज जरूरी

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परिवहन विभाग ने स्कूली वाहनों के लिए 12 मानक तय किए हैं। इसमें चालकों और परिचालकों को कोरोनारोधी वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं होने पर वाहन संचालन की अनुमति नहीं होगी।
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एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि फिटनेस प्रमाण पत्र, अग्निशमन यंत्र, रजिस्ट्रेशन, जीपीएस, स्पीड गर्वनर, प्रदूषण प्रमाण पत्र, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड कंट्रोल डिवाइस, इंश्योरेंस प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, ड्राइवर का पुलिस वैरीफिकेशन, मोबाइल नंबर, निर्धारित सीट से अधिक नहीं होना, पुलिस हेल्पलाइन नंबर आदि मानक भी पूरा करने के लिए परिवहन विभाग स्कूल संचालकों को पत्र लिखेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल वाहनों के मानक तय किए गए हैं। जांच में कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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