धोखाधड़ी किए जाने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। आरोपी पर दस्तावेज में हेराफेरी किए जाने का आरोप है। घटना कंधरापुर थाना क्षेत्र की है।
मुकदमे के अनुसार वादी रुद्रांश राय ने कंधरापुर थाना में शहर थाना कोतवाली के जालंधरी मोहल्ला निवासी अब्दुल कुद्दूस से लगभग एक करोड़ रुपए में एक भूमि विक्रय करने की बात तय हुई। वादी ने उसकी फॉर्म नेहा फर्नीचर के अकाउंट में जरिए आरटीजीएस व चेक के माध्यम से कुल 62 लाख 92 हजार 250 रुपये जमा किया। एग्रीमेंट या भूमि के बैनामा किए जाने की जब बात होने लगी तो विपक्षी टाल मटोल करने लगा। बाद में भूमि विक्रय का मामला बनते देख वादी पैसा मांगने की बात करने लगा। तब विपक्षी मारपीट पर आमादा हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। विपक्षी की खोटी नियत और पैसा डूबता देखकर रुद्रांश ने आरोपी के विरुद्ध कंधरापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे श्रीप्रकाश राय एडवोकेट के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी अब्दुल कुद्दूस की जमानत अर्जी खारिज कर दी।