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आजमगढ़: क्यूआर कोड नहीं बनाए तो निरस्त होंगे उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस

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आजमगढ़। जनपद के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं की ओर से बिना क्यूआर कोड के उर्वरक का विक्रय नहीं किया जाएगा। जनपद में कुल 1638 उर्वरक विक्रेता हैं। इसमें 810 उर्वरक विक्रेता की ओर से क्यूआर कोड बनवा लिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिस उर्वरक विक्रेता ने क्यूआर कोड बनवाकर जिला कृषि अधिकारी में 12 फरवरी तक उपलब्ध नहीं कराया तो उर्वरक प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।
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जिला कृषि अधिकारी डॉ. उमेश कुमार गुप्ता ने उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया कि बिना क्यूआर कोड के फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक प्रदान न करें। क्यूआर कोड बनाने के लिए आठ से 10 फरवरी को कृषि भवन सिधारी पर कैंप का आयोजन किया गया है। इसके लिए विक्रेता अपने साथ बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उर्वरक प्राधिकार पत्र एवं एंड्रायड मोबाइल लेकर आएं। क्यूआर कोड बनवाकर तहसील बूढ़नपुर, मेंहनगर, निजामाबाद के उर्वरक विक्रेता अपना क्यूआर कोड महेंद्र, दिग्विजय नाथ यादव और तहसील सदर, फूलपुर, लालगंज, मार्टिनगंज एवं सगड़ी का विक्रेता ब्रजेश कुमार सिंह उर्वरक सहायक को उपलब्ध कराएंगे।
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