आजमगढ़। गरीब कल्याण रोजगार योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में उपनिदेशक पंचायत ने एडीओ पंचायत बिलरियागंज को निलंबित करते हुए डीपीआरओ कार्यालय से संबद्घ कर दिया गया है। उक्त मामले की जांच के लिए एडीपीआरओ को जांच अधिकारी नामित किया है।
जारी आदेश में डीडी पंचायत ने कहा है कि एडीओ पंचायत बिलरियागंज मुन्नीलाल द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत विकास खंड की 62 पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में से 12 ग्राम पंचायतों में जमीन का चिन्हांकन करते हुए मात्र चार ग्राम पंचायतों की तकनीकी स्वीकृति ली गई। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में विकास खंड की 118 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 94 ग्राम पंचायतों में स्थल चयन, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति और मनरेगा आईडी निर्गत कराते हुए मात्र 42 ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू कराए गए। इनको उच्चादेशों की अवहेलना करते हुए गरीब कल्याण रोजगार जैसी महत्वपूर्ण योजना में गरीबों को लाभ पहुंचाने में व्यवधान उत्पन्न करने का दोषी पाया गया है। जिसके लिए इनको निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। उक्त मामले की जांच के लिए अपर जिला पंचायत राज अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया जाता है। निलंबन काल में एडीओ पंचायत मुन्नीलाल डीपीआरओ कार्यालय से संबद्घ रहेंगे।