एडीए की ओर से नरौली में गिराया जा रहा अवैध निर्माण।
- फोटो : AZAMGARH
आजमगढ़। नगर के नरौली मुहल्ले में पार्क और क्रीड़ा की भूमि पर नरौली निवासी विवेक गुप्ता अवैध रूप से प्लाटिंग कराकर बेच रहे थे। एडीए की ओर से इन्हें नोटिस जारी की गई, लेकिन सुनवाई के लिए ये उपस्थित नहीं हुए। सोमवार को एडीए ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर 70 से 80 भूखंडों पर हुए अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
एडीए सचिव बैजनाथ ने बताया कि मौजा नरौली में मुख्य मार्ग से दक्षिण तरफ नाले से पहले लगभग 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही नरौली विवेक गुप्ता द्वारा आजमगढ़ महायोजना 1985-2011 के निर्धारित भू-उपयोग पार्क एवं क्रीड़ा के विपरीत निर्माण निषिद्ध क्षेत्र में अनधिकृत प्लाटिंग की गई है जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 का उल्लंघन है। इसके लिए विवेक गुप्ता एवं अन्य को एडीए ने छह दिसंबर 2018 को कारण बताओ और अनधिकृत निर्माण कार्य रोकने की नोटिस जारी की। उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया और 17 जनवरी 2019 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ। सोमवार को पुलिस के सहयोग से उस भूखंड पर हुई अनाधिकृत प्लाटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। एडीए सचिव ने लोगों से अपील की कि वनीकरण, पार्क क्रीड़ा, कृषि एवं निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें और न ही उक्त क्षेत्र में भवन या भूखंड क्रय करें। इस प्रकार के अवैध निर्माणों को एडीए द्वारा सील या ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बैंकर्स से भी कहा कि वह बिना स्वीकृत मानचित्र के ऋण न प्रदान करें।
एडीए की ओर से नरौली में गिराया जा रहा अवैध निर्माण।- फोटो : AZAMGARH
शहर के नरौली क्षेत्र में अवैध निर्माण को गिरवाता एडीए।- फोटो : AZAMGARH
शहर के नरौली क्षेत्र में अवैध निर्माण को पुलिस बल के साथ गिरवाने पहुंचा एडीए।- फोटो : AZAMGARH