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कोर्ट की तीन खबरें: महिला को जिंदा जलाने में दोषी को उम्रकैद, हत्या के चार दोषियों को पांच साल की सजा

Thu, 27 Jun 2024 09:33 AM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़/भदोही/मऊ।

सार

आजमगढ़ में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की जलाकर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद तो भदोही में गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई गई। वहीं तीन मामलों में अब्बास की वीसी से पेशी हुई। 
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अदालत (सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की जलाकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव ने सुनाया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, कैलाश निवासी जगदीशपुर (नरियवां) थाना फूलपुर का बड़ा भाई कृपा लुधियाना में रहता था। कैलाश की भाभी गुलाबी देवी अपने बच्चों के साथ गांव में रहती थी। गांव का मनबोध सात फरवरी 2017 की रात गुलाबी के घर में घुस गया और छेड़खानी करने लगा। जब गुलाबी ने विरोध किया तो मनबोध ने मिट्टी का तेल छिड़ककर गुलाबी को जला दिया। उसे फूलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल जौनपुर में 13 फरवरी को उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से वकील श्रीश ने गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी मनवोध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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भदोही में गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को पांच साल की सजा

सत्र न्यायाधीश (एचजेएस) दुर्ग नारायण सिंह की अदालत ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। चारों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें 20 हजार रुपये मृतक के परिजनों को दिए जाएंगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक औराई कोतवाली के गिर्दबड़ागांव निवासी चंद्रशेखर दुबे ने 12 अगस्त, 2012 को कोतवली में तहरीर दी थी। आरोप था कि पड़ोसी गांव ठेघीपुर के निवासी विजयधर पाल, मंगरू पाल, बैजनाथ और सभाजीत जमीन विवाद को लेकर खेत में चरी काटने लगे। इसे लेकर चंद्रशेखर के भाई सूरज दुबे ने आपत्ति जताई तो चारों दोषियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से पीटकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक नवंबर 2012 को वाराणपी में इलाज के दौरान सूरज की मौत हो गई थी। पीड़ित की मौत के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अब कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई।  
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तीन मामलों में अब्बास की वीसी से पेशी

विधानसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच सहित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तीन मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। इसमें दो मामले शहर कोतवाली और एक मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने विवेचना में अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। गवाह एसआई गंगाराम बिंद उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए सीजेएम ने मामले में साक्ष्य और सुनवाई के लिए तीन जुलाई की तिथि तय कर दी।   
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