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Azamgarh News: गैंगस्टर एक्ट में अबू तालिब की 31.29 लाख से ज्यादा की अवैध संपत्ति कुर्क

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10 बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव में कुर्की के दौरान मौजूद पुलिस। संवाद
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आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अबू तालिब की लगभग 31,29,840 मूल्य की संपत्ति को कुर्क किया गया। जीयनपुर कोतवाल की विवेचना के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर गांव निवासी आरोपी अबू तालिब एक शातिर बदमाश है। उसने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अपनी माता उम्मतुन निसा के नाम पर 23 फरवरी 2021 को नसीरपुर फतेहपुर में 56 वर्गमीटर भूमि खरीदी थी।
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राजस्व विभाग ने इस संपत्ति का मूल्य 31,29,840 निर्धारित किया। जीयनपुर कोतवाल की ओर से रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को भेजी गई, जिसके आधार पर 13 नवंबर 2025 को संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ। आदेश के अनुपालन में मंगलवार को संबंधित टीम ने मौके पर पहुंचकर डुगडुगी पिटवाकर जमीन को कब्जे में ले लिया। आरोपी अबू तालिब के खिलाफ गोवध, पशु क्रूरता, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत पांच मुकदमे दर्ज हैं। कुर्की करने वाली टीम में नायब तहसीलदार सगड़ी रंजीत बहादुर, क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, जीयनपुर कोतवाल जितेंद्र बहादुर सिंह, बिलरियागंज थाना क्षेत्र के सुनील कुमार दुबे सगड़ी तहसीलदार कानूनगो सहित आदि लोग उपस्थित रहे।
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